अवैध धन मांगने के आरोप में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलंबित
जुन्नारदेव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पर कार्रवाई, मुख्यालय अमरवाड़ा स्थानांतरित
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जुन्नारदेव निलंबित
छिन्दवाड़ा, 28 नवंबर 2025। कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने विकासखंड जुन्नारदेव के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रविन्द्र कुमरे को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिकायतकर्ता अश्विन गोदवानी की शिकायत एवं मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर की गई जांच के बाद की गई।
अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अनुसार, श्री कुमरे द्वारा उचित मूल्य दुकान की जांच व अनुकूल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के बदले लगातार अवैध धनराशि की मांग करने के आरोप आंशिक रूप से सिद्ध पाए गए। जांच में यह भी स्थापित हुआ कि उन्होंने शासकीय कार्य लंबित रखने, लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी देकर शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया।
जांच के दौरान मिले व्हाट्सऐप चैट, तथा यूपीआई लेनदेन—₹10,000/- (21 जुलाई 2025) और ₹5,000/- (15 सितम्बर 2025)—आरोपों की पुष्टि करते हैं, जिन्हें गंभीर कदाचार की श्रेणी में माना गया है।
कलेक्टर ने इस आचरण को म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन मानते हुए, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत श्री कुमरे को निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय अमरवाड़ा नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
निलंबन के बाद, जुन्नारदेव क्षेत्र का प्रभार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी परासिया सुमित चौधरी को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।
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