छिंदवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 163 BNSS के तहत जिले में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा के भंडारण, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के उल्लंघन पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
इसी आदेश के पालन में दिनांक 06 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जुन्नारदेव-दमुआ रोड स्थित महिमा आर्ट की दुकान में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचा जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश बघेल के निर्देशन में उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे, आरक्षक संतोष धुर्वे, आरक्षक राजपाल बघेल एवं महिला आरक्षक निधि बघेल की टीम गठित कर रेड कार्यवाही की गई।
रेड के दौरान महिमा आर्ट दुकान संचालक सूरज मालवीय अपनी दुकान में प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का विक्रय करते पाया गया। पुलिस ने दुकान से 15 नग चाइनीज मांझा की घिर्री, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 हजार रुपये है, जप्त की। आरोपी के विरुद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
इसके अलावा पुलिस द्वारा बाजार में अन्य पतंग विक्रय करने वाली दुकानों की भी तलाशी ली जा रही है।
पुलिस की अपील:
पुलिस ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का विक्रय न करें। इसके उपयोग से आम नागरिकों एवं पक्षियों की जान को गंभीर खतरा रहता है। चाइनीज मांझा से कई लोग घायल हो चुके हैं और कुछ मामलों में जान भी जा चुकी है।

