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माननीय न्यायालय श्रीमान देवरथ सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव द्वारा थाना जुन्नारदेव के अपराध क्रमांक 244/2016 के आरोपीगण (1) विनोद पिता राधेश्याम गोनेकर उम्र 42 वर्ष (2) श्रीमती भूलोबाई पति राधेश्याम गोनेकर उम्र 65 वर्ष दोनों निवासी अम्बाड़ा थाना जुन्नारदेव को धारा 498(a), 323,506(बी) भादवि एवं 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 3-3 माह का कारावास एवं 1000-1000₹ अर्थदंड से दंडित किया गया।प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डहेरिया द्वारा पैरवी की गई। घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05 जून 2013 को प्रार्थी का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ आरोपी विनोद के साथ हुआ था।शादी में प्रार्थी के घरवालों ने अपनी हैसियत के अनुसार घर गृहस्थी का सारा सामान दहेज में दिए थे। शादी के बाद प्रार्थी के पति विनोद एवं सास भूलोबाई ने उसे 2-3 माह अच्छे से रखा और फिर दहेज की मांग करने लगे कि दहेज में दूसरा सामान लाओ और फोर व्हीलर की मांग करने लगे। प्रार्थी ने घटना अपने भाई एवं मां को बताई। उनके द्वारा समझाने पर भी आरोपीगण नहीं माने और उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थी के बच्चे की डिलीवरी के समय आरोपीगण प्रार्थी को मायके छोड़कर चले गए।आरोपीगण प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाते थे कि उसका किसी के साथ गलत संबंध है। घटना दिनांक को प्रार्थी ने बच्चे का खाने पीने का सामान लाने के लिए कहा तो उसके साथ मारपीट किए। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना जुन्नारदेव में दर्ज कराई।अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498(a),323,506(बी) भादवि धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अधिकारी भूपेंद्र सिंह गुलबाके द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए 3-3 माह का कारावास एवं 1000-1000 रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।


