कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले रविवार को जिले के आदिवासी विकासखंड जुन्नारदेव में पेसा नियम के संबंध में आयोजित जनपद पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में शामिल हुईं। कलेक्टर ने पेसा नियम के तहत ग्राम सभाओं के गठन, निर्णय एवं प्रक्रिया और उनको मिले विशेष अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मास्टर ट्रेनर और पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, एसडीएम श्री एम.आर.धुर्वे व सीईओ जनपद पंचायत सहित जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ जनपद के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जनपद की सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, जीआरएस और पटवारियों को पेसा नियम की विस्तृत जानकारी दी एवं इस नियम से जुड़ी उनकी विभिन्न जिज्ञासाओं व शंकाओं का समाधान किया।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पंचायत के अमले से कहा कि पेसा नियम जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीणों को जल, जमीन, जंगल, सामाजिक समरसता और उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ग्रामीण जनों तक ये नियम पहुंच सकें, इसके लिए इस नियम से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। बेझिझक होकर अपने प्रश्न पूछें और पेसा नियम को अच्छे से समझें। तभी हम आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामीण जनों को इस नियम के बारे में जागरूक कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन कर पाएंगे। उन्होंने सभी से पेसा नियम के संबंध में जन जागरूकता और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहयोग की अपील की ।


