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माननीय न्यायालय श्रीमान राहुल डोंगरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जुन्नारदेव द्वारा थाना नवेगांव के अपराध क्रमांक 19/15 के आरोपीगण (1) बलराम पिता दौलतराम नंदवंशी उम्र 40 वर्ष (2) भगतराम पिता दौलतराम नंदवंशी उम्र 38 वर्ष (3)अनिल पिता प्रसन्न नंदवंशी उम्र 28 वर्ष(4) धर्मेंद्र पिता प्रसन्न नंदवंशी उम्र 20 वर्ष (5) हरीश पिता बलराम नंदवंशी उम्र 19 वर्ष सभी निवासी ग्राम कठौतिया थाना नवेगांव को धारा 325(1)भादवी में 2-2 वर्ष का कारावास एवं ₹1000-1000 अर्थदंड धारा 323(2) भादवी में ₹2000-2000 अर्थदंड धारा 427 भादवी में 6-6 माह सश्रम कारावास एवं ₹1000-1000 अर्थदंड से दंडित किया गया। धारा 357 दप्रस के तहत आहत सुग्रीव को ₹6000 आहत लल्लू उर्फ लक्ष्मीचंद को ₹1000 एवं आहत अतुल को ₹1000 क्षतिपूर्ति स्वरूप अपील अवधि के पश्चात प्रदान किए जाने का आदेश पारित किया गया। अभियुक्त भगतराम को दोषमुक्त किया गया। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती डेहरिया द्वारा पैरवी की गई। घटना का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी सुग्रीव का आरोपीगण बलराम वगैरा के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। घटना दिनांक 31/01/2015 को प्रार्थी अपनी मोटरसाइकिल से बेतूल जा रहा था तभी लगभग 11:30 बजे ईशु के घर के सामने मेन रोड पर पहुंचा तो बलराम, भगतराम, अनिल, हरीश, धर्मेंद्र सभी लाठी लेकर रोड में बैठे थे। प्रार्थी को आता देखकर बलराम और भगतराम ने मोटरसाइकिल रोक लिया और मोटरसाइकिल में लाठी पटकने लगे। जिससे मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। प्रार्थी डर के कारण भागने लगा तो अनिल, हरीश, धर्मेंद्र भी दौड़कर आए और उसे घेर लिया और पकड़कर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगे। कह रहे थे कि तू जब-जब गांव आता है झगड़ा करता है कहते हुए सभी लोग लाठी से मारपीट किए।जिससे प्रार्थी को शरीर चोट आई। घटना सुनकर प्रार्थी का भाई लल्लू और भतीजा अतुल ने आकर बीच-बचाव किया तो आरोपीगण उनके साथ भी मारपीट किए। जिससे उनको भी चोट आई। विवेचना अधिकारी राजकुमार परते सउनि द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण क्रमांक 901/2015 में आरोपीगण को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹4000-4000 अर्थदंड से दंडित किया गया।


