कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्रीमती शीतला पटले द्वारा सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों और जिला श्रम अधिकारियों को पंचायत उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध्द) के लिये शासकीय कार्यालयों के कर्मचारियों और उद्योग, कारखाने, दुकानों, प्रतिष्ठानों व संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में समुचित सुविधा प्रदाय करने और आयोग के निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं । उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध्द) के लिये जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगामी 5 जनवरी को मतदान/मतगणना होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्रीमती पटले ने निर्देश दिये हैं कि यदि पंचायत क्षेत्र में उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकानें स्थित हों तो उनमें कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिये संबंधित संस्थाओं/कारखानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में मतदान की तारीख के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाये और ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। इसी प्रकार दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी/अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी/ अवकाश दिया जाये । इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश प्रसारित किये जायें ।


