पंचायत उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध्द) में कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में समुचित सुविधा प्रदाय करने के निर्देश

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      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्रीमती पटले ने निर्देश दिये हैं कि यदि पंचायत क्षेत्र में उद्योग, कारखाने, व्यापारिक प्रतिष्ठान या दुकानें स्थित हों तो उनमें कार्य करने वाले मतदाताओं को मतदान का अवसर देने के लिये संबंधित संस्थाओं/कारखानों द्वारा संबंधित क्षेत्रों में मतदान की तारीख के दिन साप्ताहिक अवकाश घोषित किया जाये और ऐसा अवकाश प्रतिस्थापित साप्ताहिक अवकाश माना जा सकता है। इसी प्रकार दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थाओं में मध्यप्रदेश दुकान एवं संस्थान अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दिन छुट्टी/अवकाश न रखकर उसके स्थान पर मतदान के दिन छुट्टी/ अवकाश दिया जाये । इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश प्रसारित किये जायें ।

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