अमरवाड़ा ---- न्यायालय माननीय उदय जीत कुअर राव व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अमरवाड़ा द्वारा श्रीमती सत्य रमेश खुराना के मेन रोड स्थित मकान से देवेंद्र यादव का अवैध कब्जा हटाने हेतु आदेश का जारी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व विभाग द्वारा आज श्रीमती खुराना का मकान खाली करवा कर कब्जा दिया गया।
उल्लेखनीय है कि शहर के चर्चित प्रकरण, व्यवहारवाद क्रमांक 7/अ /2014, सत्या खुराना विरुद्ध देवेंद्र बगैरा में 26 जून 2016 को निर्णय घोषित कर मकान मालिक श्रीमती सत्या खुराना को कब्जा और किराया जाने संबंधी आदेश पारित किए गए थे। जिस की अपील न्यायालय माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमरवाड़ा श्री अजय नील करोटिया द्वारा दिनांक 31/3/ 2021 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय और निष्कर्ष बरकरार रखे थे।
न्यायालय द्वारा मौखिक समझाइश दिए जाने के पश्चात अवैध कब्जेदार देवेंद्र यादव द्वारा मकान खाली न किए जाने पर न्यायालय द्वारा कब्जा वारंट जारी किया गया था। तथा तहसीलदारअमरवाड़ा और राजस्व विभाग को कब्जा हटाने के आदेश दिए गए थे।
राजस्व विभाग द्वारा सिविल कोर्ट के आदेश के परिपालन में आज देवेंद्र यादव का बरसों पुराना अवैध कब्जा हटाकर श्रीमती सत्या रमेश खुराना को मकान का कब्जा दिलाया गया। मकान मालिक श्रीमती सत्य रमेश खुराना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नेमा तथा सहयोगी प्रकाश वर्मा दुर्गेश वर्मा डीसी चंद्रवंशी संदीप नेमा अधिवक्ता गणों द्वारा पैरवी की गई। सत्या रमेश खुराना द्वारा न्याय प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया गया


