राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लघु व्यवसायियों और वाहन चालकों के लिये स्वरोजगार स्थापित करने का अच्छा अवसर है। इसके अन्तर्गत मेडिकल स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, हार्डवेयर, स्पोर्ट सामग्री, जूता-चप्पल व्यवसाय, बर्तन व्यवसाय, कृषि सेवा केन्द्र, स्टेशनरी व्यवसाय, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, सेनेटरी गुड्स, क्राकरी और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय तथा वाहन के अन्तर्गत आटो रिक्शा, टेक्सी, मालवाहक, जेसीबी आदि वाहनों के लिये ऋण प्राप्त कर स्वयं का रोजगार स्थापित किया जा सकता है। जिले के लघु व्यवसायी और वाहन चालक इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक श्री जी.के.हरने ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 8वीं उत्तीर्ण और 18-45 वर्ष आयु का कोई भी आवेदक जिसकी पारिवारिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं हो और किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं हो, वह उद्योग, सेवा या व्यवसाय का लाभ ले सकता हैं। योजना के अन्तर्गत अधिकतम 7 वर्षो तक 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान और ऋण गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति शासन द्वारा देय है । आवेदक किसी भी एमपी ऑन लाईन से आवेदन कर सकते हैं।


