कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती शीतला पटले द्वारा म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2022 (उत्तरार्ध्द) के अंतर्गत आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अंतर्गत जिले के त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र कमशः जनपद पंचायत चौरई, जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, मोहखेड़, परासिया, तामिया, सौंसर, बिछुआ और पांढुर्णां से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आने वाले पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत प्रपत्र-तीन व प्रपत्र-पांच में स्वीकृत सभी प्रकार के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से आदेश जारी दिनांक की तिथि से चुनाव अवधि समाप्त होने तक की अवधि तक के लिये निलंबित कर दिये गये हैं । चूंकि ऐसी परिस्थिति नहीं है कि इस आदेश को जारी करने के पूर्व प्रत्येक शस्त्र लायसेंसियों को सुनवाई का अवसर दिया जा सके, इसलिये यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है । उन्होंने आदेश की सूचना सभी शस्त्र लायसेंसियों को देने के लिये इसका प्रकाशन जिला कार्यालय और संबंधित तहसील कार्यालय व संबंधित थाना मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड पर करने तथा क्षेत्र में पढ़े जाने वाले दैनिक समाचार पत्रों में भी इसका समाचार के रूप में प्रकाशन करने के निर्देश दिये है । उन्होंने सभी संबंधित उप निर्वाचन क्षेत्र के शस्त्र लायसेंसियों को अपने शस्त्र तत्काल अपने-अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी के पास जमा करने के आदेश देने के साथ ही जिले के सभी संबंधित थाना प्रभारियों को भी यह आदेश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के सभी शस्त्र लायसेंसियों से शस्त्र प्राप्त कर अपने थाने में जमा करें । यह आदेश बैंक, बैंक कैश वेन में लगे सुरक्षाकर्मी, पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों एवं अन्य अत्यावश्यक सेवाओं आदि की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये उन पर लागू नहीं होगा । शस्त्र लायसेंस की निलंबन अवधि समाप्त होने के बाद यह आदेश स्वतः ही समाप्त माना जायेगा ।


