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प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सविता ओगले के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के अंतर्गत जिले के विकासखंड मोहखेड़ की ग्राम पंचायत उमरानाला में विधिक जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चौरसिया, रिसोर्स पर्सन के रूप में अधिवक्ता श्रीमती शबनम हिमेश शुक्ला व श्री राहुल तिवारी, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती अनिता साहू, सरपंच श्रीमती संध्या धारे, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास श्रीमती जया दुबे और महिलायें उपस्थित थीं ।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चौरसिया ने कहा कि जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। समाज में महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के संबंध में अनेक योजनायें एवं विधि निर्मित की गई हैं जिसका सदुपयोग महिलाओं को आवश्यकता के अनुसार करना चाहिये। समाज की भी यह जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं के उत्थान के लिये प्रयास व सहयोग करे। उन्होंने बताया कि अपराध से पीड़ित महिलाओं को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए अनुशंसा नहीं किये जाने पर पीड़ित महिला स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकती है। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता योजना, जनोपयोगी लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर योजना और निःशुल्क विधिक सेवा हेल्पलाईन नंबर 15100 के संबंध में भी जानकारी दी। रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता श्रीमती शुक्ला ने भरण-पोषण, घरेलू हिंसा, हिन्दू विवाह अधिनियम, पैतृक संपत्ति में महिलाओं का समान अधिकार, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, दहेज मृत्यु व पॉक्सो अधिनियम पर विस्तृत जानकारी दी। रिसोर्स पर्सन अधिवक्ता श्री तिवारी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, मातृत्व लाभ अधिनियम, कारखाना अधिनियम, समान वेतन आदि पर महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में सरपंच श्रीमती धारे ने महिला के सशक्तिकरण पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन व आभार प्रदर्शन श्री संतोष देवघरे ने किया ।


