परासिया। उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायालय परासिया, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। पुलिस थाना रावनवाड़ा शिवपुरी, जिला छिन्दवाड़ा के अपराध क्रमांक 148/2020 के अंतर्गत जप्त वाहन पिकअप क्र. MII 35 K 2857 को म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 9 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के तहत जप्त किया गया था।
इस प्रकरण में जिला दण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा के न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 0015/गौवंश/2024 में आदेश पारित कर उक्त वाहन को राजसात करने के निर्देश 08 जुलाई 2024 को जारी किए गए थे। अब राजसात की प्रक्रिया न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परासिया में प्रचलित है।
जो कोई व्यक्ति या संस्था इस जप्त वाहन के राजसात करने अथवा अन्य किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे इस सूचना के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परासिया, जिला छिन्दवाड़ा में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयसीमा के पश्चात किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
यदि निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति नहीं आती है, तो वाहन को राजसात कर सरकारी हित में नीलाम किया जाएगा।
यह सूचना न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट परासिया, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा दिनांक 03/11/2024 को जारी की गई है।

