जुन्नरदेव से मुकेश बरखाने संवाददाता जुन्नरदेव/ 07 नवम्बर 2024/ जिला समन्वयक कमलेश टेकाम की उपस्थिति में आज ग्राम सभा अध्यक्ष शरदा प्रसाद उइके व वनाधिकार समिति के द्वारा राजस्व अनुविभागीय अधिकारी जुन्नारदेव को सामुदायिक वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन का दावा करने के लिए वन अधिकार समिति का प्रस्ताव पेसा एक्ट के तहत दिया गया। अधिकारों के बारे में चर्चा की गई, जिसमें राजस्व अनुविभागीय अधिकारी कामिनी ठाकुर द्वारा जनजातीय समाज की जमीन को गैर जनजाति समाज के द्वारा बेहला-फुसलाकर व दबाव देकर किसी भी गैर जनजाति समाज ने कब्जा किया हो तो ऐसी जमीन को वापस दिलाने के लिए ग्राम सभा को पहल करने के लिए कहा गया। साथ ही मादक पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए ग्राम सभा के द्वारा अधिक से अधिक प्रस्ताव पारित करके और नियम बनाकर तथा अवैध शराब के दुकानों के क्रय-विक्रय के लिए रोक लगाने के लिए कहा गया।
इसके अंतर्गत जिला समन्वयक टेकाम द्वारा बताया गया कि अभी तक जुन्नारदेव ब्लॉक में 16 ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके मादक पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए नियम बना लिया गया है। आर्थिक दंड के रूप में ग्राम सभा निधि के खाते में कुछ राशि भी जमा करा लिया गया है। शांति विवाद निवारण समिति के माध्यम से ग्राम सभा के द्वारा 27 मामलों का निपटारा करा लिया गया है और 2023-24 में 3 ग्राम सभा के द्वारा तेंदूपत्ता के संग्रहण का कार्य किया गया है। 15 दिसंबर के पूर्व अधिक से अधिक ग्राम सभा के द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए प्रस्ताव पारित कराया जाएगा और पेसा कानून लागू होने से ग्राम सभा को जंगल का अधिकार मिला है, जिसमें बाजारों एवं मेलों के नियंत्रण के लिये प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा के पास में है। ग्राम पंचायत मड़काढाना के ग्राम तोरनवाड़ी में आदिवासी समाज के द्वारा जो पारंपरिक मेला मडई का आयोजन व्यक्तिगत जमीन में किया जाता था, वह मेला का आयोजन अब बड़ा देवठाना चंडी दाई के स्थान पर होगा । इसकी सूचना अनुविभागीय अधिकारी को दी गई है। ग्राम सभा अध्यक्ष शारदा प्रसाद उइके, सुखलाल उइके, प्रेमलाल टेकाम, झलक सिंह, कायदा, रोहित उइके आदि उपस्थित थे।