पुलिस थाना बहेला एवं कृषि विभाग की रिसेवाड़ा में छापामार कार्यवाही
प्रायवेट व्यापारी द्वारा अवैध रूप से खाद का भंडारण और विक्रय किया जा रहा था
पुलिस थाना बहेला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रिसेवाड़ा में पुलिस एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा 15 अगस्त को संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही की गई है। कार्यवाही के दौरान पाया गया कि ग्राम रिसेवाड़ा निवासी राधेश्याम पिता अनंतराम सोनवाने द्वारा अपनी किराना दुकान एवं गोदाम में बिना अनुमति के अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय किया जा रहा था। मौके पर कृषक हीरालाल बढ़ई पिता चंदन बढ़ई को राधेश्याम सोनवाने के गोदाम से 02 बोरी यूरिया (प्रति बोरी 45 किलो) अवैध रूप से ले जाते हुए पकड़ा गया। जिसे उसने नगद 650 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदे जाने की बात स्वीकारी।
गोदाम की तलाशी लेने पर कुल 32 बोरी (लगभग 1.555 मीट्रिक टन) उर्वरक अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिनमें विभिन्न कंपनियों के यूरिया, एस.एस.पी. एवं एन.पी.के. उर्वरक शामिल हैं। पूछताछ में राधेश्याम सोनवाने उर्वरक भंडारण और विक्रय के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा। इस राधेश्याम सोनवाने के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 3(2) (d), 7 तथा उर्वरक (नियंत्रण) अधिनियम 1985 की धारा 3 एवं 7 के तहत थाना बहेला में अपराध क्रमांक-51/2025 पंजीबंद्ध किया गया है।
बालाघाट जिला प्रशासन ने कृषकों से अपील की है कि उर्वरक, बीज एवं अन्य कृषि सामग्री हमेशा अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें। यदि किसी प्रकार की अवैध विक्रय/भंडारण की जानकारी मिले तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाना या कृषि विभाग को सूचित करें।