परासिया। पश्चिम वन मंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र परासिया के बेलगांव बीट के ग्राम लीखावाड़ी में जंगली सुअर का विद्युत करंट से शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने दबिश देकर आरोपी राजेंद्र यादव पिता जगन्नाथ यादव के घर के पीछे बाड़ी एवं नाले से जंगली सुअर के चार पैर और जबड़े सहित दांत बरामद किए। आरोपी द्वारा मांस बोरी में भरकर छुपाकर रखा गया था।
वन परिक्षेत्र अधिकारी अलका भूरिया के निर्देश पर उपवन परिक्षेत्र अधिकारी बी.एस. कुमरे के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेंद्र यादव की निशानदेही पर सहआरोपी नरेश यादव (निवासी नौनिकला) के घर से पका हुआ मांस भी जप्त किया। इसके अलावा आरोपी के खेत से शिकार में उपयोग की गई लकड़ी की खुटी और जी.आई. तार भी जब्त किए गए।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 50(ब), 50(स), 51 व 57 के तहत वन अपराध क्रमांक 2387/05 दिनांक 10 सितम्बर 2025 को पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को 11 सितम्बर 2025 को माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई।
इस कार्रवाई में उपवन परिक्षेत्र अधिकारी नंदकिशोर अहिरवार, वनरक्षक वर्षा साहू, मनोज मस्तकार, अनूप सिंह कंसाना, राकेश मालवी, राहुल डेहरिया, हरीश उईके एवं सुरक्षा श्रमिक सुरेंद्र यदुवंशी का विशेष सहयोग रहा।

