📰 औषधि नियमों के उल्लंघन पर परासिया स्थित ‘
भोपाल, 6 अक्टूबर 2025 —
खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय छिंदवाड़ा ने औषधि नियमों के गंभीर उल्लंघन पर जिले के परासिया स्थित अपना मेडिकल स्टोर्स का ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी श्री शरद कुमार जैन ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर कई अनियमितताएं पाई गईं — जिनमें विक्रय रिकॉर्ड का अपूर्ण होना, पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में दवाओं की बिक्री तथा विक्रय बिल प्रस्तुत न किया जाना शामिल है।
नियमावली 1945 के तहत यह गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किन्तु नियत अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर अनुज्ञापन निरस्त कर दिया गया।
श्री जैन ने स्पष्ट किया कि लाइसेंस निरस्त होने के बाद अपना मेडिकल स्टोर्स द्वारा दवाओं का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर तीन से पाँच वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।