परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग द्वारा आज अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज कुमार तेहनगुरिया के मार्गदर्शन में परिवहन जाँच दल द्वारा छिंदवाड़ा शहर के विभिन्न मार्ग पर पहुंचकर स्कूल बसों सहित सभी बसों की बारीकी से जाँच की गईं जिसमें शहर में संचालित स्कूल बसों को सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार रोड पर संचालित बसों को एवं स्कूलों मे पहुंचकर वाहनों की पूर्णतः पेपर सहित फिटनेस की जाँच की गईं । साथ ही विभिन्न मार्गों पर संचालित बसों के संचालकों द्वारा यात्रियों से बलपूर्वक अधिक किराया लेने और क्षमता से अधिक सवारी बसों मे बैठाये जाने सहित वाहनों में किराया सूची नहीं लगी पाये जाने की मिल रही शिकायतों और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को देखते हुए परिवहन जाँच दल द्वारा शहर के मार्ग पर सवारी बसों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जाँच की गई जो आने वाले समय में भी निरंतर जारी रहेगी एवं जिस वाहन में कुछ विशेष खामियां पाई जायेगी तो ऐसे वाहनों को यथा स्थान सवारी खाली करवाकर उस सवारी वाहन का तत्काल फिटनेस निरस्त किया जायेगा ।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री तेहनगुरिया ने बताया कि जिन वाहनों में मध्यप्रदेश मोटर यान अधिनियम का उल्लंघन पाया गया उन वाहन संचालकों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुए 11 वाहनों पर तत्काल चालानी कार्यवाही करते हुये 8 हजार 500 रूपये का जुर्माना लिया गया और 2 अन्य राज्यों से छिंदवाड़ा मार्ग पर संचालित 2 यात्री बस अखिल भारतीय पर्यटन परमिट अनुज्ञा पत्र धारक बसों द्वारा स्टेज कैरिज के रूप मे संचालित पाये जाने पर दोनों यात्री बस क्रमांक CG19BL8820 और CG07CJ7002 को जप्त कर परिवहन कार्यालय में सुरक्षार्थ खड़ा करवाया गया । साथ ही अन्य बस संचालकों को समझाईश दी गई कि अगर जिस बस संचालक की भविष्य में इस तरह की शिकायत प्राप्त होती है तो परिवहन अधिकारी द्वारा ऐसी बसों का परमिट निरस्त करते हुए उन बसों की जप्ती की कार्यवाही भी की जायेगी।