एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिला अधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जारी की गई निषेघाज्ञा कॉल लंदन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 323 और साइबर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अधिकारियों ने शनिवार को सार्वजनिक स्थान और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर रील बनाने तथा फोटोग्राफी और वीडियो ग्राफी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है अब रियल या वीडियो बनाना आसान नहीं होगा यह कदम सोशल मीडिया पर एक महिला द्वारा यहां जिला अधिकारी कार्यालय में हिंदी फिल्म के गाने पर नेट करने का वीडियो सामने आने के बाद उठाया गया है
इन कानून के तहत होगी कार्रवाई
एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जिला अधिकारी जिलाअधिकारी रुचिका चौहान द्वारा जारी की गई निषेघाज्ञा का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और साइबर कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी चौहान के आदेश में कहां की कई व्यक्ति और संगठन बिना किसी पूर्व सूचना और अनुमति के जिले में ऐतिहासिक इमारतें रेलवे स्टेशनों बस स्टैंड सरकारी कार्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थानो और पार्कों में शूटिंग वीडियो रियल और तस्वीर बना रहे हैं
सस्ती लोकप्रियता के लिए की जाती है फोटोग्राफी
आदेश में कहां गया है कि इन गतिविधियों का ऐतिहासिक इमारतें और क्षेत्र के सौंदरीकरण या उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कोई लेना-देना नहीं है बल्कि त्वरित और सस्ती लोकप्रिय हासिल करने के लिए अभद्र व्यवहार दिखाने वाली फोटोग्राफी की जाती है और रियल बनाई जाती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से इन्हें प्रचारित किया जाता है

