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वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण शिविर 7 से 16 सितंबर तकजिले के विभिन्न विकासखंडों में होंगे परीक्षण शिविर, पात्र हितग्राहियों को मिलेंगे सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग

वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरण शिविर 7 से 16 सितंबर तक

जिले के विभिन्न विकासखंडों में होंगे परीक्षण शिविर, पात्र हितग्राहियों को मिलेंगे सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग

छिंदवाड़ा। भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री एवं एडिप योजना के अंतर्गत जिले के पात्र वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए 7 से 16 सितंबर 2026 तक विभिन्न स्थानों पर परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

इस संबंध में कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायण ने आयुक्त नगर पालिक निगम, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा नगरपालिका एवं नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को शिविरों में पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जारी कार्यक्रम के अनुसार शिविरों की तिथियां इस प्रकार हैं— 7 सितंबर को जनपद पंचायत हर्रई, 8 सितंबर को अमरवाड़ा, 9 सितंबर को चौरई, 10 सितंबर को बिछुआ, 11 सितंबर को जुन्नारदेव, 12 सितंबर को परासिया, 14 सितंबर को तामिया, 15 सितंबर को मोहखेड़ तथा 16 सितंबर को जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा में शिविर आयोजित किया जाएगा।

शिविर में पात्र हितग्राहियों का परीक्षण कर उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जाएगी।

दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक दस्तावेज: योजना का लाभ लेने के लिए यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य है। इसके साथ आय प्रमाण-पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए पात्रता: राष्ट्रीय वयोश्री योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। आधार कार्ड पहचान प्रमाण के रूप में अनिवार्य है। बीपीएल श्रेणी के हितग्राही आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी पात्रता प्रमाणित कर सकते हैं। वहीं बीपीएल श्रेणी से बाहर के ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से कम है, निर्धारित आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं। हितग्राहियों को पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाना होगा।

कलेक्टर श्री नारायण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविरों में सभी पात्र हितग्राहियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों एवं उनके सहायकों के लिए स्थानीय निकाय स्तर पर पेयजल एवं स्वल्पाहार सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।


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