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रिलायंस मॉल में घुनयुक्त तुवरदाल और सड़ी-गली सब्जियां बेचने का मामला, कोर्ट में दो प्रकरण दर्ज

रिलायंस मॉल में घुनयुक्त तुवरदाल और सड़ी-गली सब्जियां बेचने का मामला, कोर्ट में दो प्रकरण दर्ज
रिलायंस मॉल में घुनयुक्त तुवरदाल और सड़ी-गली सब्जियां बेचने का मामला, कोर्ट में दो प्रकरण दर्ज

तुवरदाल मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाई गई; स्टोर प्रबंधन और सप्लायर कंपनी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई, दीपावली पर जिलेभर में खाद्य पदार्थों की जांच जारी

सच की आंखें न्यूज़ | छिंदवाड़ा।

छिंदवाड़ा के नागपुर रोड स्थित रिलायंस मॉल में घुनयुक्त तुवरदाल और सड़ी-गली, कीड़ेयुक्त पत्ता गोभी एवं फूलगोभी बेचने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा तथा अपर कलेक्टर न्यायालय में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा द्वारा की गई जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

जांच में तुवरदाल को बताया असुरक्षित

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2023 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोपेश मिश्रा ने रिलायंस मॉल का निरीक्षण किया था। इस दौरान विक्रय के लिए रखी तुवरदाल में बड़ी मात्रा में घुन पाए गए। वहीं, सब्जी काउंटर पर रखी पत्ता गोभी और फूलगोभी में फफूंद, सड़न तथा कीड़े पाए गए। तत्काल संबंधित खाद्य पदार्थों को विक्रय काउंटर से हटवाया गया और तुवरदाल का नमूना जांच के लिए भेजा गया।

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल ने तुवरदाल को अवमानक घोषित किया। इसके बाद सप्लायर कंपनी द्वारा रिपोर्ट को चुनौती दिए जाने पर नमूने का दूसरा भाग खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला पुणे भेजा गया। वहां की जांच रिपोर्ट में भी तुवरदाल को खराब एवं घुनयुक्त बताते हुए मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया।

चार जिम्मेदारों के खिलाफ न्यायालय में मामला

जांच के बाद रिलायंस मॉल के तत्कालीन स्टोर मैनेजर धर्मेंद्र शर्मा, स्टोर नॉमिनी विक्रांत सिंह, रिलायंस रिटेल कंपनी तथा सप्लायर आर.वी. फूड प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद के मालिक राजेंद्र रमेशभाई जैन के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद 29 अक्टूबर 2026 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं, सड़ी-गली एवं कीड़ेयुक्त पत्ता गोभी और फूलगोभी बेचने के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय में भी प्रकरण दर्ज किया गया है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी रिलायंस मॉल के विरुद्ध सड़ी-गली एवं कीड़ेयुक्त पत्ता गोभी और टमाटर बेचने के मामले में कार्रवाई हुई थी। सुनवाई के बाद न्यायालय ने धर्मेंद्र शर्मा और विपिन तिवारी पर कुल 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।

दीपावली पर जिलेभर में खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच

कलेक्टर हरेन्द्र नारायण के निर्देशन में दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की चार टीमें जिलेभर में लगातार निरीक्षण और नमूना संग्रहण कर रही हैं। पिछले तीन दिनों में जुन्नारदेव, नीमढाना, मनकूघाटी, नवेगांव, चावलपानी, सिंगोड़ी, चौरई, लोधीखेड़ा, रामाकोना और खमारपानी सहित विभिन्न क्षेत्रों में होटल, मिठाई दुकानों एवं किराना प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

इस दौरान तुवरदाल, बेसन, सोयाबीन तेल, चूड़ा नमकीन, दूध, जीरा, हल्दी पाउडर, खोवा, जलेबी, पेड़ा, मावा, मावा कतली, फेनी, मगज के लड्डू और नमकीन सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में हल्दीराम के दूध तथा पतंजलि, अनिक और कृष्णम ब्रांड के घी के नमूने भी अमानक पाए गए हैं। संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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